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झारखंड: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्यपाल ने दी अनुमति, चार चरणों में होगी वोटिंग
Sat, 09 Apr 2022 05:15 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Sat, 09 Apr 2022 05:15 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू होगी। हालांकि, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अलावा महिलाओं के लिए पदों पर आरक्षण लागू रहेगा।
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झारखंड पंचायत चुनाव
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
झारखंड में मई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव कराने को लेकर अपनी स्वीकृति राज्य सरकार को दे दी है। दरअसल, राज्य सरकार की तरफ से झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया था, जिसपर शनिवार को राज्यपाल ने सहमति दे दी है। उनकी सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार शाम को पांच बजे प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है, जिसमें औपचारिक रूप से त्रिस्तरीय चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है।
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गौरतलब है कि झारखंड में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के पदों को लेकर चार चरणों में वोटिंग होगी। इन पदों पर राज्य में 14 मई, 19 मई, 24 मई एवं 27 मई को पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू होगी। हालांकि, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अलावा महिलाओं के लिए पदों पर आरक्षण लागू रहेगा। उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 53,480 मतदान केंद्र बनाये हैं। मतदान कराने के लिए हर बूथ पर कम से कम पांच लोगों की टीम नियुक्त की जाएगी। इसके अलावा इन चुनावों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक रूप से चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं, राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश से बैलेट पेपर मंगाए भी गए हैं।
यहां जिला परिषद सदस्य के कुल 536 पदों पर चुनाव होने हैं, इन पदों में से 64 पद एससी और 178 एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं, पंचायत समिति के लिए कुल 5341 पदों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 639 एससी और 1,773 एसटी के लिए आरक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत मुखिया के 4,345 पदों पर चुनाव होने हैं जिनमें से 412 एससी व 2,272 एसटी और ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479 पदों में से 6,101 एससी और 17,060 एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहले ओबीसी के लिए 8,063 पद आरक्षित थे जो अब अनारक्षित कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि राज्य में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 30, 318 अनारक्षित पदों के लिए वोटिंग होगी।राज्य में 2020 में ही त्रिस्तरीय चुनाव होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चुनावों को टाल दिया गया था।