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गिरिराज सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त
टीम डिजिटल/ अमर उजाला दिल्ली
Updated Sat, 03 May 2014 12:52 PM IST
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झारखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को आज निरस्त कर दिया है।
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न्यायाधीश आर आर प्रसाद की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुये गिरिराज सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक वक्तव्य देने को लेकर बोकारो की एक अदालत ने गिरिराज सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और बोकारो पुलिस ने गिरिराज सिंह को पकड़ने के लिये पटना भी गयी थी।
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क्या कहा था अपने बयान में?
गिरिराज सिंह ने अपने एक बयान में मोदी को समर्थन देते हुए कहा था कि जो भी कोई मोदी का साथ नहीं देगा उसे पाकिस्तान में अपने लिए जगह खोज लेनी चाहिए।
शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह के बिहार और झारखंड में उनकी सभाओं, बैठकों और रोड शो पर रोक लगा दी थी।
चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनावों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए ज़रुरी है कि गिरिराज सिंह के खिलाफ दायर "एफ़आईआर पर तेज़ी से जांच की जाए और उन्हें किसी तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाए।"
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चुनाव आयोग ने अपनी नोटिस में कहा था कि, "आयोग ने पाया है कि भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल को झारखंड के बोकारो और देवघर में चुनाव प्रचार के दौरान बेहद उत्तेजक भाषण दिया।"
आयोग ने आगे कहा, "ये बयान शत्रुता, घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच असंगति पैदा की है।"