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सजा : झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को तीन साल की कैद, तीन लाख रुपये जुर्माना

Mon, 28 Mar 2022 03:21 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 28 Mar 2022 03:21 PM IST
सार

रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मांडर के विधायक व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई गई है।

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Former Jharkhand minister and MLA Bandhu Tirkey sentenced
Former Jharkhand minister and MLA Bandhu Tirkey sentenced - फोटो : social media

विस्तार

आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 2010 में तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

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रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मांडर के विधायक व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। तिर्की को तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। अदालत ने इन्हें दोषी करार देने के साथ ही सजा भी सुना दी। 
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बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को केस दर्ज किया था। सीबीआई जांच में पता चला है कि तिर्की ने मांडर के विधायक रहते मार्च 2005 से जून 2009 तक 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
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सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा ने 2009 में निचली कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। निचली कोर्ट ने एक जुलाई 2009 को जांच का आदेश दिया था।

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