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चारा घोटाला: चाईबासा कोषागार मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीसरे केस में लालू दोषी करार

Wed, 24 Jan 2018 11:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Updated Wed, 24 Jan 2018 11:47 AM IST
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Fodder scam: on Wednesday Verdict in third case involving Lalu Yadav
कोर्ट में लालू यादव

रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के तीसरे मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। साथ ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया है।

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 यह मामला चाइबासा ट्रेजरी 1992-1993 में 33.67 करोड़ रुपये की फ्रॉड निकासी से संबंधित है।

आरोप है कि 33.67 करोड़ रुपये फर्जी आवंटन के पत्र द्वारा निकाले गए। लेकिन वास्तविक रूप से केवल 7.10 लाख रुपये निकाले गए थे। 56 आरोपियों में झारखंड के पूर्व चीफ सचिव सजल चक्रवर्ती भी शामिल हैं, जब फर्जी धन निकासी के आरोप लगे थे,सजल पश्चिम सिंहभूम जिले के डिप्टी कमिश्नर थे। 
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यह तीसरा मामला है जिसमें लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा आरोपी हैं। आपको बता दें कि लालू यादव अभी रांची की बिरसा मुंडा जेल में हैं उन्हें 6 जनवरी को चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन साल की जेल की सजा मिली है।
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यह मामला देवगढ़ ट्रेजरी से संबंधित था। लालू यादव को चारा घोटाले में सबसे पहले 2013 में पांच साल की सजा सुनाई गई थी।

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