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Jharkhand: 14 साल पुराने हत्या मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, तीर से हमला कर उतारा था मौत के घाट

Sat, 05 Aug 2023 02:00 AM IST
गुलाम अहमद पीटीआई, चाईबासा
पीटीआई, चाईबासा Published by: गुलाम अहमद Updated Sat, 05 Aug 2023 02:00 AM IST
सार

पुलिस ने बताया कि पीड़ित प्रधान केराई 25 मार्च 2009 को अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर लौट रहे थे। इस दौरान दोषियों ने उन पर तीर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। 

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five people sentenced to life imprisonment for killing man with arrows in West Singhbhum
court Order - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने करीब 14 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में शुक्रवार को पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा का एलान किया। साथ ही अदालत ने दोषियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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पुलिस ने बताया कि मृतक प्रधान केराई गुआ थाना क्षेत्र के कोलाईसाई गांव के रहने वाले थे। वह 25 मार्च 2009 को अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर लौट रहे थे। इस दौरान दोषियों ने उन पर तीर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। दिहाड़ी मजदूर प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी और बेटा मौका से भागने में सफल रहे थे।

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