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Jharkhand: दुकानदारों को जाली नोट देती थी भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी, अदालत ने सुनाई चार साल की सजा
Thu, 11 Aug 2022 02:58 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, चाइबासा
पीटीआई, चाइबासा
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 11 Aug 2022 02:58 PM IST
सार
जाली नोट के प्रसार के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी मलाया हेमब्रोम को चार साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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जाली नोट
- फोटो : Social Media
विस्तार
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने भाजपा के पूर्व विधायक पुटकर हेम्ब्रोम की पत्नी मलाया हेम्ब्रोम को नकली नोटों के प्रसार के आरोप में चार साल जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यभूषण ओझा ने बुधवार को मलाया हेमब्रोम को जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुटकर हेमब्रोम चाईबासा के पूर्व विधायक हैं और मायाला उनकी दूसरी पत्नी हैं। मटकाम्हाटू गांव निवासी जयंती देवगाम ने सितंबर 2020 में मलाया के खिलाफ मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया था।
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जयंती ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि मलाया ने उनकी दुकान से 1,600 रुपये का सामान खरीदा और उन्हें 2,000 रुपये का नोट दिया। जयंती जब एसबीआई में जमा कराने गई तो नोट नहीं लिया गया। अगले दिन जब जयंती ने एक स्थानीय दुकान को नोट दिया, तो उसे भी खारिज कर दिया गया। शिकायत के मुताबिक, जब उसने मलाया के सामने नोट रखा, तो उसने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला कर दिया।
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घटना के वक्त इलाके से गुजर रही एक पुलिस गश्ती दल ने नकली नोट के साथ मलाया को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि मलाया ने पुलिस को बताया कि उसने दिल्ली से 500 रुपये का नकली नोट खरीदा था और उसे यहां प्रसारित करने की कोशिश की थी।
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