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Dumka killing cas : CWC ने मृतक छात्रा को नाबालिग बताया, पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की मांग, धारा 144 लागू
Tue, 30 Aug 2022 03:18 AM IST
देव कश्यप
पीटीआई, रांची/दुमका।
पीटीआई, रांची/दुमका।
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 30 Aug 2022 03:18 AM IST
सार
सीडब्ल्यूसी ने कहा कि छात्रा की 10वीं कक्षा के अंकपत्र के अनुसार उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और वह बालिग नहीं थी, जैसा कि पुलिस ने दावा किया है। दुमका सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि प्राथमिकी में पॉक्सो कानून की धाराएं भी जोड़ी जाए।
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अंकिता (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
झारखंड के दुमका में विवाह प्रस्ताव को ठुकराये जाने के बाद 12वीं कक्षा की छात्रा की जिंदा जलाकर की गई हत्या के बाद पूरे राज्य में उबाल है। इसी बीच दुमका जिले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कहा कि एक व्यक्ति ने 12वीं कक्षा की जिस छात्रा को आग लगाई थी, वह नाबालिग थी। सीडब्ल्यूसी ने पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
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सीडब्ल्यूसी ने कहा कि छात्रा की 10वीं कक्षा के अंकपत्र के अनुसार उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और वह बालिग नहीं थी, जैसा कि पुलिस ने दावा किया है। दुमका सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा, ‘‘हम सिफारिश करते हैं कि प्राथमिकी में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराएं भी जोड़ी जाए क्योंकि हमारी जांच के मुताबिक लड़की नाबालिग थी।’’
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अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी की चार सदस्यीय टीम ने सोमवार को पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उसकी मार्कशीट हासिल की। उन्होंने कहा, "छात्रा की मार्कशीट के अनुसार, उसका जन्म 26 नवंबर, 2006 को हुआ था, वह नाबालिग थी। इसलिए, इस मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत धाराएं लागू होनी चाहिए।" इससे पहले दुमका पुलिस ने दावा किया था कि मृतका ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में 19 साल की उम्र का जिक्र किया था।
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छात्रा को जिंदा जलाने का एक और आरोपी गिरफ्तार, धारा 144 लागू
मृतक छात्रा को पहले 90 प्रतिशत जलने के बाद गंभीर हालत में दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन बाद में राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) रेफर कर दिया गया था। जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच मयूराक्षी नदी के तट पर सोमवार को उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। लड़की की मौत के बाद लोगों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग को लेकर कई जगह प्रदर्शन किए। उधर, क्षेत्र में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है।
दुमका के एसपी अंबर लाकड़ा ने बताया कि आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, हम फास्ट ट्रायल कोर्ट के लिए आवेदन करेंगे। क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर, महिला आयोग ने मामले में पुलिस से सात दिन में रिपोर्ट मांगी है।
23 अगस्त को हुई थी घटना
बता दें कि, 23 अगस्त को एकतरफा प्यार में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया था। घटना के वक्त वह घर में सो रही थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। हत्याकांड के दूसरे आरोपी नईम उर्फ छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को दुमका कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी शाहरुख को 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
सीएम सोरेन बोले- दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे
इस मामले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना निश्चित तौर पर हृदय विदारक है और कानून अपना काम कर रहा है। हमारा काम रहेगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। सोरेन ने कहा, ऐसी घटनाओं की समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसी घटनाओं में सजा देने वाले प्रावधानों को और कड़ा करने की जरूरत है।
परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद
उन्होंने कहा कि अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि के साथ इस घृणित घटना का फास्ट ट्रैक से निष्पादन हेतु निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया गया है।