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एक्सिस बैंक के चेयरमैन को उच्च न्यायालय से मिली राहत

Wed, 28 Aug 2019 08:27 PM IST
अमित मंडल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: अमित मंडल Updated Wed, 28 Aug 2019 08:27 PM IST
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Axis bank chairman and MD gets relief from high court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष (चेयरमैन), प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ मानहानि के एक मामले में जारी समन पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एके गुप्ता की पीठ ने इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इनकी ओर से मानहानि के एक मामले में निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।
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जमशेदपुर के रहने वाले (डब्ल्यूएचओ) के चिकित्सक आइजैक ईश्वरदत्त आदित्य मिंज ने एक्सिस बैंक के चेयरमैन, एमडी और कार्यकारी निदेशक के खिलाफ निचली अदालत में 14 मार्च 2019 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
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सुनवाई के बाद अदालत ने 29 मई 2019 को संज्ञान लेते हुए सभी को समन जारी किया था जिसको चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई।
 

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