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आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिबू सोरेन बरी
Jharkhand
Updated Thu, 10 May 2012 12:00 PM IST
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जमशेदपुर/एजेंसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को यहां की एक अदालत ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लगभग 13 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में सह आरोपी रहे झारखंड के मौजूदा परिवहन मंत्री चंपई सोरेन तथा पूर्व राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को भी अदालत ने बरी कर दिया।
तीनों नेताओं ने अगस्त 1999 में लोकसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के दौरान यहां नार्दन टाउन इलाके में अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में भाग लिया था और इसी दौरान किसी ने गैरकानूनी तरीके से हवा में फायरिंग की थी। इस संबंध में तत्कालीन मजिस्ट्रेट ए के मिश्रा ने मामला दर्ज कराया था।प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी एस पी ठाकुर की अदालत ने तीनों नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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तीनों नेताओं ने अगस्त 1999 में लोकसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के दौरान यहां नार्दन टाउन इलाके में अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में भाग लिया था और इसी दौरान किसी ने गैरकानूनी तरीके से हवा में फायरिंग की थी। इस संबंध में तत्कालीन मजिस्ट्रेट ए के मिश्रा ने मामला दर्ज कराया था।प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी एस पी ठाकुर की अदालत ने तीनों नेताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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