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विधवा से बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 01 Feb 2015 11:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sun, 01 Feb 2015 11:16 AM IST
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court denied bail of rape case

विधवा के साथ बलात्कार करने के आरोपी वरिंद्र कुमार की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। पुलिस केस के अनुसार पीड़िता पिछले दो साल से अपने माता-पिता के घर में रह रही थी।

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आरोपी वरिंद्र उनके परिवार का है और अकसर उनके घर आता-जाता रहता है। उसने विधवा को शादी का प्रस्ताव दिया। 12 मई, 2014 को आरोपी ने उसे वादा किया कि वह उसके साथ चंडीगढ़ में शादी करेगा।
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उसके वादे पर वह दोपहर तीन बजे अपने घर से निकली और जम्मू पहुंची। आरोपी ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए कहा। महिला ने उसे दो टूक कहा कि शादी होने के बाद ही शारीरिक संबंध बनाएंगे। इससे आरोपी गुस्से में आ गया। साथ ही चाकू की नोक पर उससे बलात्कार किया।
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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 376, 506, 109 के तहत केस दर्ज किया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी के वकील वारिस गिल और सरकार के एपीपी जीएस चाढ़क की दलीलें सुनने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण करने और बलात्कार करने के आरोप तय किए गए हैं।


आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह काफी घातक हैं और यदि उसे बरी किया जाता है तो वह समाज पर गलत प्रभाव छोड़ेगा। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है। जेएनएफ

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