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सिंगापुर: 12 साल की नाबालिग से संबंध बनाने के आरोप में भारतीय को 13 साल जेल और 12 बेंत की सजा
Sat, 12 Jan 2019 10:39 AM IST
Shilpa Thakur
क्राइम डेस्क, अमर उजाला
क्राइम डेस्क, अमर उजाला
Published by: Shilpa Thakur
Updated Sat, 12 Jan 2019 10:39 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सिंगापुर में 31 वर्षीय भारतीय को नाबालिग से रेप करने के आरोप में 13 साल जेल और 12 बेंत की सजा सुनाई गई है। इस आरोप के अलावा उसपर दो बार दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप भी है।
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आरोपी का नाम उदयकुमार दक्षिनामूर्ती है। जो एक मिनिमार्ट में काम करता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसने 12 साल की लड़की को तोहफे देकर उसे अपनी पत्नी बताया। इसके बाद उसने तीन महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। हाईकोर्ट में सजा सुनाते वक्त गुरुवार को उसपर लगे चार अन्य आरोपों पर भी चर्चा हुई।
ये घटना साल 2016 के सितंबर से दिसंबर के बीच की है। मामला तक सामने आया जब आरोपी की गर्लफ्रेंड ने उसके फोन में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो देखा। न्यायिक आयुक्त पांग खांग चाऊ ने कहा कि उसने नाबालिग के भोलेपन का फायदा उठाया है।
उसने पहली बार जब नाबालिग लड़की को संबंध बनाने को कहा तो लड़की ने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो उदयकुमार ने उससे कहा कि वह उसे सब सिखाएगा। आरोपी ने ये बात कबूल भी की है कि उसने लड़की के साथ दो बार संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा।
वह लड़की को मिनिमार्ट में मुफ्त में सामान देकर लुभाता था। वह सितंबर 2016 से यहां काम कर रहा है। हाउसिंस एस्टेट में स्थित इस मिनिमार्ट में वह लड़की से कहता कि वह अपनी अश्लील तस्वीर भेजे। जब लड़की तस्वीर भेज देती तो वह मिनिमार्ट से उसे मुफ्त में आईस्क्रीम और खिलौने देता।
लड़की के स्कूल के बाद वह उसे अलग-अलग जगह ले जाया करता था। हर बार मिलने के बाद उसे एसजीडी5 (सिंगापुर डॉलर) और एसजीडी10 देता था। वह लड़की को कहने लगा कि वह उसकी पत्नी है। इसके अलावा ये भी कहता कि वह उससे शादी करना चाहता है। जबकि लड़की उसे अंकल कहा करती थी।
जब उसकी गर्लफ्रेंड को शक हुआ कि उसका किसी और के साथ अफेयर है तो वह सतर्क हो गई। दोनों जब होटल के कमरे में गए और उदयकुमार सो गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका फोन चेक किया। जिसमें उसे ये वीडियो मिली। जिसके बाद उसने उदयकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
ये घटना साल 2016 के सितंबर से दिसंबर के बीच की है। मामला तक सामने आया जब आरोपी की गर्लफ्रेंड ने उसके फोन में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो देखा। न्यायिक आयुक्त पांग खांग चाऊ ने कहा कि उसने नाबालिग के भोलेपन का फायदा उठाया है।
उसने पहली बार जब नाबालिग लड़की को संबंध बनाने को कहा तो लड़की ने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो उदयकुमार ने उससे कहा कि वह उसे सब सिखाएगा। आरोपी ने ये बात कबूल भी की है कि उसने लड़की के साथ दो बार संबंध बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा।
वह लड़की को मिनिमार्ट में मुफ्त में सामान देकर लुभाता था। वह सितंबर 2016 से यहां काम कर रहा है। हाउसिंस एस्टेट में स्थित इस मिनिमार्ट में वह लड़की से कहता कि वह अपनी अश्लील तस्वीर भेजे। जब लड़की तस्वीर भेज देती तो वह मिनिमार्ट से उसे मुफ्त में आईस्क्रीम और खिलौने देता।
लड़की के स्कूल के बाद वह उसे अलग-अलग जगह ले जाया करता था। हर बार मिलने के बाद उसे एसजीडी5 (सिंगापुर डॉलर) और एसजीडी10 देता था। वह लड़की को कहने लगा कि वह उसकी पत्नी है। इसके अलावा ये भी कहता कि वह उससे शादी करना चाहता है। जबकि लड़की उसे अंकल कहा करती थी।
जब उसकी गर्लफ्रेंड को शक हुआ कि उसका किसी और के साथ अफेयर है तो वह सतर्क हो गई। दोनों जब होटल के कमरे में गए और उदयकुमार सो गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका फोन चेक किया। जिसमें उसे ये वीडियो मिली। जिसके बाद उसने उदयकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।