फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Wrongful prosecution: petition in Supreme court demanding directions and their implement

गलत अभियोजन: दिशानिर्देश बनाने और लागू करने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Thu, 11 Mar 2021 08:04 PM IST
गौरव पाण्डेय पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 11 Mar 2021 08:04 PM IST
विज्ञापन
Wrongful prosecution: petition in Supreme court demanding directions and their implement
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सरकारी मशीनरी के माध्यम से 'गलत तरीके से अभियोजन' के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश बनाने और लागू करने के लिए केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

विज्ञापन


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक सनसनीखेज मामले की पृष्ठभूमि में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 28 जनवरी को दुष्कर्म के दोषी विष्णु तिवारी को निर्दोष घोषित किया था और कहा था कि प्राथमिकी का उद्देश्य भूमि विवाद से संबंधित था।
विज्ञापन


उसे दुष्कर्म और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामले में 16 सितंबर, 2000 को गिरफ्तार किया गया था। वह 20 वर्षों से जेल में था। याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और विधि आयोग को भी पक्षकार बनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में उच्चतम न्यायालय से गलत अभियोजनों के पीड़ितों के मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश बनाने के लिए अपने पूर्ण संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने और केंद्र और राज्य सरकारों को इन्हें लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed