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सोहराबुद्दीन मामले में बंजारा और दूसरे IPS अधिकारियों की रिहाई को नहीं देंगे चुनौती : CBI

Tue, 16 Jan 2018 07:28 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Updated Tue, 16 Jan 2018 07:28 AM IST
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Won’t challenge discharge of officers in Sohrabuddin case says CBI

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में किसी भी आईपीएस अधिकारी की हालिया रिहाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) चुनौती नहीं देगी। सीबीआई ने यह बात सोमवार को बांबे हाईकोर्ट से कही।

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सीबीआई के वकील संदेश पाटिल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि एजेंसी इस मामले में पहले ही कुछ कनिष्ठ अधिकारियों की रिहाई को चुनौती दे चुकी है।
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उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की रिहाई वाले आदेश को सीबीआई ने चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया है। इन वरिष्ठ अधिकारियों में गुजरात के पूर्व उप महानिदेशक डीजी वंजारा, राजस्थान के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन और गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन शामिल हैं।
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ये सभी सोहराबुद्दीन शेख और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के फर्जी मुठभेड़ के मामले में आरोपी थे। सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन शेख ने न्यायाधीश रेवती मोहिते-दरे की एकल पीठ में सुनवाई के लिए एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।


इस याचिका में ट्रायल कोर्ट से इन अधिकारियों की मिली रिहाई को चुनौती दी गई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया है।

दरअसल ट्रायल कोर्ट ने साल 2016 और 2017 में पांडियन, वंजारा और दिनेश एमएन को रिहा कर दिया था। अब तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल करके रुबाबुद्दीन शेख ने तीनों अधिकारियों को रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

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