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Yediyurappa: येदियुरप्पा पर नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की मौत; इस कैंसर से जूझ रही थी

Mon, 27 May 2024 08:15 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलुरु Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 27 May 2024 08:15 PM IST
सार

महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, 81 वर्षीय भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने कानून तौर पर जवाब देने की बात कही थी।

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Woman who accused Ex-CM Yediyurappa of sexually assaulting minor daughter dies of cancer
पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा - फोटो : ANI

विस्तार

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महिला फेफड़ों के कैंसर से जूझ रही थी। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार, वह फेफड़ों के कैंसर के एडवांस स्टेज पर थी। बता दें कि पीड़िता का मां ने मार्च में येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और 354 (A) आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि घटना दो फरवरी को एक बैठक के दौरान हुई।

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पुलिस के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, 81 वर्षीय भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने कानून तौर पर जवाब देने की बात कही थी। महिला की मार्च में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर कर्नाटक के पूर्व सीएम रहे येदियुरप्पा पर 14 मार्च को सदाशिवनगर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया था। 
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हालांकि, मामला दर्ज करने के कुछ घंटों बाद ही कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने तत्काल प्रभाव से आगे की जांच के लिए मामला अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। सीआईडी ने अब तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत पीड़िता और उसकी मां का बयान दर्ज किया है।

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