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गुजरात: 'कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं' प्रमाण पत्र के लिए महिला ने हाईकोर्ट का किया रुख

Sat, 02 Apr 2022 02:05 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 02 Apr 2022 02:05 PM IST
सार

गुजरात में एक 36 साल की महिला 'कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं' प्रमाण पत्र के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है।

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Woman Kajal Manjula moves Gujarat Highcourt seeking no religion, no caste certificate
गुजरात हाईकोर्ट

विस्तार

गुजरात के सूरत की एक 36 वर्षीय महिला ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य सरकार, सूरत के जिला कलेक्टर और जूनागढ़ के चोरवाड़ नगर पंचायत के सचिव को 'नो रिलिजन, नो कास्ट' सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता काजल मंजुला मूल रूप से राजगोर ब्राह्मण समुदाय से हैं, 30 मार्च को दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्हें भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था के कारण अपने जीवन में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

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महिला ने दी ये दलील
महिला याचिकाकर्ता अनाथ और अविवाहित है। महिला ने अदालत से कहा है कि  वह भविष्य में कहीं भी अपनी उपजाति, जाति, धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहती है। महिला ने बताया कि वह यह कदम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी उठाया है। 'नो रिलिजन, नो कास्ट' का सर्टिफिकेट देकर हमारे देश में हो रहे भेदभाव की समस्या को दूर करें। 

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