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नोटबंदी: सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल, लोगों को क्यों नहीं मिल रहा उनका पैसा?

Fri, 09 Dec 2016 06:30 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 09 Dec 2016 06:30 PM IST
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why people are not able to get their amount: supreme court
नोटबंदी पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने हर सप्ताह बैंक से 24,000 की निकासी सीमा रखी है, लेकिन लोगों को ये रकम भी नहीं मिल पा रही है। आखिर, इसकी क्या वजह है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि हालात सामान्य होने में कितना समय लगेगा? कोर्ट ने नोटबंदी पर अगली सुनवाई की तारीख 14 दिसंबर रखी है।
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मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पूछा कि  क्या जिला सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों के साथ नोटों को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है साथ ही क्या हम बैंको से निकासी की एक न्यूनतम निकासी सीमा तय कर सकते है जिसे बैंक निकालने् पर मना नहीं कर सके, न ही कैश खत्म होने का बहाना बना सके।
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पीठ ने इसके साथ ही नोटबंदी से जुड़े सवालों का एक प्रारुप तैयार करने का प्रस्ताव दिया है जिनपर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने नोटबंदी पर देश के विभिन्न हाइकोर्टों में चल रहे मुकदमों पर रोक की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर विचार करेगी।

वहीं रोहतगी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनता को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
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