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हाईकोर्ट दूसरे राज्य को जांच सौंप सकते हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा पड़ताल

Thu, 10 Oct 2019 05:58 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 10 Oct 2019 05:58 AM IST
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Whether High Court can hand over investigation to another state or not, Supreme Court investigate
सुफ्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राज्य को जांच सौंपने के राज्यों के हाईकोर्ट के अधिकार का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत यह जांचेगी कि क्या हाईकोर्ट को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पास लंबित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज कर लेने के कारण दूसरे राज्य को स्थानांतरित करने का अधिकार है या नहीं। शीर्ष अदालत ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार, अन्य विभागों और मामले से जुड़े सभी लोगों से अपने जवाब दाखिल करने को भी कहा है।

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जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने यह फैसला बुधवार को एक आईपीएस अधिकारी की अपील पर सुनवाई के दौरान लिया। चेन्नई में तैनात इस आईपीएस अधिकारी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। इस अधिकारी के खिलाफ पिछले साल अगस्त में तमिलनाडु में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात एक 44 वर्षीय महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी।
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इस शिकायत पर एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई थी। बाद में महिला अधिकारी ने आरोपी आईपीएस के खिलाफ कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के तहत एफआईआर भी दर्ज करा दी थी।
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आईपीएस अधिकारी की अपील पर मद्रास हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले की ‘पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष’ जांच के लिए आईसीसी और एफआईआर की जांच को तेलंगाना स्थानांतरित कर दिया था। शीर्ष अदालत की पीठ ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के 28 अगस्त के इस फैसले को स्थगित करते हुए मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करने की घोषणा की।

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