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WB: शाहजहां शेख ने कोर्ट से लगाई अग्रिम जमानत की गुहार, राशन घोटाले मामले में हैं फरार; अब 23 फरवरी को सुनवाई
Mon, 12 Feb 2024 05:22 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: श्वेता महतो
Updated Mon, 12 Feb 2024 05:22 PM IST
सार
शाहजहां शेख के वकील साब्यासाची बनर्जी ने बताया कि शेख अगर अदालत उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूरी दे दी है तो वह ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि, ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि टीएमसी नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के खिलाफ समन जारी किया है। समन जारी होने के बाद शाहजहां शेख ने सोमवार को अपेन वकील के माध्यम से एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है।
संदेशखाली में शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान उनके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हादसे में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। हालांकि, इसी हादसे के बाद से टीएमसी नेता फरार है। उन्होंने दावा किया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत में आरोपी नहीं है।
23 फरवरी को होगी अग्रिम जमानत की सुनवाई
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने शेख की अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। ईडी की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी अदालत में प्रस्तुत हुए। उन्होंने शेख के वकील के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें अगली तारीख तक शेख के खिलाफ कोई और समन जारी नहीं मांग की गई थी।
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ईडी की तरफ से शेख को तीन समन भेजा गया है, लेकिन वे एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। शेख के वकील साब्यासाची बनर्जी ने बताया कि शेख अगर अदालत उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूरी दे दी है तो वह ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि, ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि टीएमसी नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान ईडी के तीन अधिकारी हमले में घायल हो गए थे। हालांकि, इसके बाद ईडी ने शेख के परिसर में 24 जनवरी को भी छापेमारी की थी।
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संदेशखाली में शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान उनके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हादसे में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। हालांकि, इसी हादसे के बाद से टीएमसी नेता फरार है। उन्होंने दावा किया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत में आरोपी नहीं है।
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23 फरवरी को होगी अग्रिम जमानत की सुनवाई
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने शेख की अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। ईडी की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी अदालत में प्रस्तुत हुए। उन्होंने शेख के वकील के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें अगली तारीख तक शेख के खिलाफ कोई और समन जारी नहीं मांग की गई थी।
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ईडी की तरफ से शेख को तीन समन भेजा गया है, लेकिन वे एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। शेख के वकील साब्यासाची बनर्जी ने बताया कि शेख अगर अदालत उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूरी दे दी है तो वह ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि, ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि टीएमसी नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान ईडी के तीन अधिकारी हमले में घायल हो गए थे। हालांकि, इसके बाद ईडी ने शेख के परिसर में 24 जनवरी को भी छापेमारी की थी।