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West Bengal: आरजी कर दुष्कर्म और हत्या केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, जानें क्यों बदल दिए गए जांच अधिकारी

Thu, 30 Jul 2026 11:54 PM IST
Pavan आईएएनएस, कोलकाता
आईएएनएस, कोलकाता Published by: Pavan Updated Thu, 30 Jul 2026 11:54 PM IST
सार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने जांच अधिकारी सीमा पाहुजा को हटाकर संदीपनी गर्ग को नया जांच अधिकारी बनाया है। पीड़िता के माता-पिता ने जांच में लापरवाही का आरोप लगाया था। नई जांच के तहत 1,000 पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है और हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की दोबारा जांच जारी है।

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West Bengal: Major move by CBI in RG Kar case; find out why the investigating officer was changed.
आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की नई जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में जांच अधिकारी को बदल दिया है। पिछली जांच अधिकारी सीमा पाहुजा पर पीड़िता के माता-पिता ने लापरवाही से जांच करने का आरोप लगाया था और उन्हें हटाने की मांग की थी। उन्हें आखिरकार इस मामले की जांच की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है।
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संदीपनी गर्ग ने पीड़िता की मां से की बात
अब उनकी जगह संदीपनी गर्ग को लाया गया है, जो गुरुवार को मध्य कोलकाता के सियालदह में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में मौजूद थीं। सीबीआई ने गुरुवार को मामले की जांच में हुई प्रगति पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी। संदीपनी गर्ग ने गुरुवार को पीड़िता की मां से भी बात की, जो कोर्ट में मौजूद थीं, और उनसे केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच पर भरोसा रखने का आग्रह किया।
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नई जांच के तहत 1000 पन्नों के दस्तावेजों की जांच जारी
गुरुवार को सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि नई जांच के तहत इस मामले में 1,000 पन्नों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वकील ने कहा कि पीड़िता के पिता और मां के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। महिला जूनियर डॉक्टर का शव 8 अगस्त, 2024 की सुबह आरजी कर परिसर के अंदर एक सेमिनार रूम से मिला था। जहां वह दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई थीं।

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घटना के एकमात्र आरोपी को उम्रकैद की सजा
घटना की जांच के बाद कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया। बाद में, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस घटना की जांच अपने हाथ में ले ली। हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी ने घटना में शामिल होने के शक में किसी और को गिरफ्तार नहीं किया। आखिरकार, उसी ट्रायल कोर्ट ने एकमात्र आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, पीड़िता के माता-पिता इस जांच से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि इस घटना में कई और लोग भी शामिल थे। आखिरकार, इस साल की शुरुआत में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए।
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