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West Bengal: राज्यपाल ने विधायकों, मंत्रियों के वेतन वृद्धि विधेयक को दी मंजूरी, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी
Sun, 17 Mar 2024 02:07 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Sun, 17 Mar 2024 02:07 AM IST
सार
राज्यपाल ने बंगाल विधान सभा (सदस्यों की परिलब्धियां) (संशोधन) विधेयक, 2023 और पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2023 को अपनी सहमति दी।
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सीवी आनंद बोस
- फोटो : Social Media
विस्तार
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार को विधायकों और मंत्रियों के वेतन वृद्धि विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने बंगाल विधान सभा (सदस्यों की परिलब्धियां) (संशोधन) विधेयक, 2023 और पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2023 को अपनी सहमति दी।
यह विधेयक पिछले साल सितंबर में राज्य विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन बढ़ोतरी लागू नहीं की जा सकी क्योंकि राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। अब विधायकों का वेतन 10 हजार रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये, मंत्रियों का वेतन 10,900 रुपये से बढ़कर 50,900 रुपये और कैबिनेट मंत्रियों का मासिक वेतन 11,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
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यह विधेयक पिछले साल सितंबर में राज्य विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन बढ़ोतरी लागू नहीं की जा सकी क्योंकि राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी। अब विधायकों का वेतन 10 हजार रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये, मंत्रियों का वेतन 10,900 रुपये से बढ़कर 50,900 रुपये और कैबिनेट मंत्रियों का मासिक वेतन 11,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
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