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पश्चिम बंगाल: चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Wed, 01 Sep 2021 07:22 PM IST
सुरेंद्र जोशी
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, कोलकाता
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Wed, 01 Sep 2021 07:22 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
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Supreme Court
- फोटो : ANI
विस्तार
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हत्या और महिलाओं के साथ किए गए अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर दी है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से इस याचिका का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण का काम पूरा होने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने 19 अगस्त के आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति की रिपोर्ट में बताए गए हत्या या महिलाओं से बलात्कार से संबंधित सभी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य को मामलों के सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपनी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित अन्य सभी मामलों को जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का निर्णय लिया था।
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एसआईटी में पश्चिम बंगाल कैडर के तीन आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल हैं। हाईकोर्ट ने राज्य की सभी एजेंसियों को जांच के लिए सीबीआई और एसआईटी को सहयोग करने का भी निर्देश दिया था।
West Bengal government moves Supreme Court challenging an order of the Calcutta HC directing CBI probe into post-poll violence in the state pic.twitter.com/A4g9yqTfKS
— ANI (@ANI) September 1, 2021
विश्व भारती ने तोड़फोड़ को लेकर दायर की याचिका
उधर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इसमें विश्व विद्यालय की संपत्तियों की तोड़फोड़ व अन्य मामलों को उठाया गया है।