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पश्चिम बंगाल: गुटखा और पान मसाला एक साल के लिए प्रतिबंधित, 7 नवंबर से लागू होगा नियम
Wed, 27 Oct 2021 12:56 PM IST
मुकेश कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Wed, 27 Oct 2021 12:56 PM IST
सार
स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और तंबाकू मसालों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर एक साल के लिए रोक लगा दी है।
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पान मसाला(सांकेतिक)
- फोटो : social media
विस्तार
पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 7 नवंबर, 2021 से प्रभावी होगा। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है।
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अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 खाद्य सुरक्षा आयुक्त को राज्य भर में किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। बता दें कि एक साल पहले गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
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West Bengal government on Monday, 25th October announced a ban on manufacture, storage, sale or distribution of gutkha and pan masala containing tobacco and/or nicotine as ingredients for a period of one year with effect from 7th November 2021. pic.twitter.com/mLGLQakZhL
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 27, 2021