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WB School Jobs Scam: हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री पार्थ को मिली जमानत, दुर्गा पूजा से पहले जेल से होंगे रिहा?
Fri, 26 Sep 2025 01:20 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता।
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 26 Sep 2025 01:20 PM IST
सार
WB School Jobs Scam: पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को सशर्त जमानत मिली है। हालांकि, दुर्गा पूजा से पहले उनकी रिहाई हो पाएगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है।
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पार्थ चटर्जी
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षक भर्ती घाटाले के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है। पार्थ चटर्जी बंगाल के सरकारी स्कूलों में नौकरी के बदले पैसे घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। उनको प्राथमिक स्कूलों में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में जमानत मिली है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 27 दिसंबर को आरोपपत्र दाखिल किया था। यह घोटाला कई हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है और बीते कई वर्षों से इसने राज्य की राजनीति को हिलाकर रखा है।
पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी तीन साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब इस नए मामले में जमानत मिलने के बाद अगर वह जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर लते हैं, तो जेल से बाहरआ सकते हैं।
ये भी पढ़ें: कोलकाता में अमित शाह ने किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, बोले- 2026 के बाद बने ‘सोनार बांग्ला’
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हालांकि, वकीलों को संदेह है कि पार्थ चटर्जी दुर्गा पूजा से पहले रिहा हो पाएंगे या नहीं। उनका मानना है कि इससे जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते चटर्जी की जमानत से जुड़ी सारी औपचारिकताएं तभी पूरी हो सकेंगी, जब पूजा की छुट्टियों के बाद अदालतें फिर से खुलेंगी।
जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच ने शुक्रवार को पार्थ चटर्जी की जमानत की शर्तों के तहत पासपोर्ट जमा करने और निचली कोर्ट की सीमा से बाहर न जाने का निर्देश दिया। जस्टिस घोष ने यह भी आदेश दिया कि चटर्जी मुकदमे के दौरान सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
ये भी पढ़ें: लद्दाख हिंसा पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना, केजरीवाल बोले- सत्ता के नशे में चूर है भाजपा
चटर्जी को यह भी निर्देश दिया गया कि वह निचली कोर्ट में हर सुनवाई की तारीख पर हाजिर हों। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक संबंधित मामले में चटर्जी को जमानत दी थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि उन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब निचली कोर्ट अहम गवाहों के बयान दर्ज कर लेगा।
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पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी तीन साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब इस नए मामले में जमानत मिलने के बाद अगर वह जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर लते हैं, तो जेल से बाहरआ सकते हैं।
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हालांकि, वकीलों को संदेह है कि पार्थ चटर्जी दुर्गा पूजा से पहले रिहा हो पाएंगे या नहीं। उनका मानना है कि इससे जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते चटर्जी की जमानत से जुड़ी सारी औपचारिकताएं तभी पूरी हो सकेंगी, जब पूजा की छुट्टियों के बाद अदालतें फिर से खुलेंगी।
जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच ने शुक्रवार को पार्थ चटर्जी की जमानत की शर्तों के तहत पासपोर्ट जमा करने और निचली कोर्ट की सीमा से बाहर न जाने का निर्देश दिया। जस्टिस घोष ने यह भी आदेश दिया कि चटर्जी मुकदमे के दौरान सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
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चटर्जी को यह भी निर्देश दिया गया कि वह निचली कोर्ट में हर सुनवाई की तारीख पर हाजिर हों। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक संबंधित मामले में चटर्जी को जमानत दी थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि उन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब निचली कोर्ट अहम गवाहों के बयान दर्ज कर लेगा।
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