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पश्चिम बंगाल: ऐप कैब सेवाओं के लिए सरकार ने जारी की अधिसूचना, ये होंगे किराया संबंधी नियम 

Fri, 04 Mar 2022 09:15 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: Amit Mandal Updated Fri, 04 Mar 2022 09:15 PM IST
सार

आदेश में कहा गया है कि वर्तमान साल के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी टैक्सी किराया ऐप कैब एग्रीगेटर सेवा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए आधार किराया होगा।

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WB govt issues notification to regulate app cab services
ऐप कैब किराया - फोटो : iStock

विस्तार

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ऐप कैब सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें ड्राइवरों द्वारा किराए में अधिक बढ़ोतरी और सवारी रद्द करने के आरोपों के मद्देनजर जुर्माना और एग्रीगेटर के लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने के प्रावधान शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान साल के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी टैक्सी किराया ऐप कैब एग्रीगेटर सेवा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए आधार किराया होगा। इसमें कहा गया है कि एग्रीगेटर को बेस किराया से 50 फीसदी कम और बेस किराया से 50 फीसदी ज्यादा सर्ज प्राइसिंग चार्ज करने की इजाजत होगी।

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तीन मार्च की अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी यात्री से डेड माइलेज के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिवाय इसके कि जब सवारी का लाभ उठाने की दूरी तीन किमी से अधिक हो और किराया केवल बोर्डिंग के स्थान से लेकर उतरने के स्थान तक ही लिया जाएगा। एक ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर ऐप पर सवारी स्वीकार करने के बाद 100 रुपये से अधिक नहीं होने वाले कुल किराए का दस प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। 
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आदेश में यह भी कहा गया है कि सक्षम अधिकारी एक एग्रीगेटर का लाइसेंस खुद ही या शिकायत पर निलंबित कर सकता है जो सवार या चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता के मामले में एक बार में दस दिनों से कम और छह महीने से अधिक नहीं होगा।  
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