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मुंबई: दाभोलकर की हत्या मामले में आरोपी विक्रम भावे को मिली जमानत

Fri, 07 May 2021 02:16 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 07 May 2021 02:16 AM IST
सार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भावे से मामले की सुनवाई में पेश होने और किसी भी सुबूत से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के दिए निर्देश

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vikram bhave gets bail in Dabholkar murder case
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में आरोपी विक्रम भावे को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की पीठ ने भावे को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी और उसे एक महीने तक हर दिन और फिर दो महीने के लिए हर दूसरे दिन पुणे में संबंधित थाने में हाजिर होने का निर्देश दिया।

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अदालत ने भावे से मामले की सुनवाई में पेश होने और किसी भी सुबूत से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों से भी दूर रहने का निर्देश दिया है।
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हालांकि, सीबीआई की तरफ से पेश वकील संदेश पाटिल ने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, मगर हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। गौरतलब है कि दाभोलकर की पुणे में 20 अगस्त 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भावे पर घटना में शामिल दो आरोपियों सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर की मदद करने का आरोप है।
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कालस्कर के बयान के आधार पर सीबीआई ने भावे को वकील संजीव पुणालेकर के साथ 25 मई 2019 को गिरफ्तार किया था। पुणालेकर को जून 2019 में पुणे की सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी। पुणे की एक सत्र अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद भावे ने इस साल के शुरू में हाईकोर्ट में याचिका दी थी।

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