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SC: विजय माल्या कोर्ट की अवमानना के दोषी, 10 जुलाई तक पेश हों
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर
Updated Tue, 09 May 2017 01:18 PM IST
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विजय माल्या
- फोटो : Getty
बैंको को करोड़ों रुपयें का चूना लगा कर देश से भागे उद्योगपति विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया है। कोर्ट ने माल्या को 10 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने बैंक कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 10 जुलाई को उनकी सजा निर्धारित की जाएगी।
बैंक कंसोर्टियम अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। दरअसल, ब्रिटेन की एक कंपनी डियाजियो पीएलसी ने माल्या को 40 मिलियन डॉलर (करीब 2,500 करोड़ रुपये) दिए, जो उन्होंने बैंकों का कर्ज चुकाने के बजाय अपने परिवार के नाम ट्रांसफर कर दिए। माल्या को बैंकों के 9,081 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
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माल्या 2016 में ही भारत छोड़कर लंदन चले गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंकों के सामने एकमुश्त सैंटलमेंट का प्रस्ताव रखा। माल्या ने 9,081 करोड़ रुपये के बदले बैंकों को 6,868 करोड़ रुपये देने की बात कही, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश हाई कमिशन को माल्या को भारत को सौंपने का मांग की थी। इसके बाद माल्या को अप्रैल 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर वो बेल पर रिहा हो गए थे।
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Supreme Court finds Vijay Mallya guilty of contempt of court, summons him on July 10. pic.twitter.com/Og3ZqMikgV
— ANI (@ANI_news) May 9, 2017विज्ञापन
बैंक कंसोर्टियम अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। दरअसल, ब्रिटेन की एक कंपनी डियाजियो पीएलसी ने माल्या को 40 मिलियन डॉलर (करीब 2,500 करोड़ रुपये) दिए, जो उन्होंने बैंकों का कर्ज चुकाने के बजाय अपने परिवार के नाम ट्रांसफर कर दिए। माल्या को बैंकों के 9,081 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
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माल्या 2016 में ही भारत छोड़कर लंदन चले गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंकों के सामने एकमुश्त सैंटलमेंट का प्रस्ताव रखा। माल्या ने 9,081 करोड़ रुपये के बदले बैंकों को 6,868 करोड़ रुपये देने की बात कही, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश हाई कमिशन को माल्या को भारत को सौंपने का मांग की थी। इसके बाद माल्या को अप्रैल 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर वो बेल पर रिहा हो गए थे।