{"_id":"5717f9794f1c1b13538b4f99","slug":"vijay-mallya-convicted-in-cheque-bounce-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"चेक बाउंस मामले में विजय माल्या दोषी करार","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
चेक बाउंस मामले में विजय माल्या दोषी करार
एजेंसी/ हैदराबाद
Updated Thu, 21 Apr 2016 03:19 AM IST
विज्ञापन
vijay mallya
चेक बाउंस मामले में हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने माल्या के खिलाफ केस दायर किया था। हालांकि अदालत ने सजा नहीं सुनाई है। अदालत पांच मई को सजा का एलान कर सकती है। उद्योगपति माल्या फिलहाल देश के बाहर हैं।
विज्ञापन
माल्या के वकील एच सुधाकर ने बताया कि किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़े दो मामले थे। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माल्या और कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को दोषी ठहराया।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान माल्या मौजूद नहीं थे, इस कारण सजा नहीं सुनाई जा सकी। इससे पहले अदालत ने माल्या के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।