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Hindi News ›   India News ›   Uttarakhand government moves Supreme court to lift the ban on infrastructure work

निर्माण कार्य पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार      

Wed, 05 Sep 2018 03:58 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 05 Sep 2018 03:58 AM IST
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Uttarakhand government moves Supreme court to lift the ban on infrastructure work

उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर राज्य में निर्माण कार्र्य पर लगी रोक को हटाने की गुहार की है। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड की इस अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा। मालूम हो कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ सहित कुछ अन्य राज्यों द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर पॉलिशी न बनाने से नाराज गत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।  

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उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिन्दर कुमार सेट्ठी ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कचरा प्रबंधन को लेकर पहले भी पॉलिशी बनाई गई थी लेकिन गत तीन दिनों में कड़ी मेहनत केबाद प्रभावी पॉलशी तैयार कर ली गई है। 
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उन्होंने कहा कि नई पॉलिशी को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही डिप्टी एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में भू-स्खलन की घटनाएं हो रही हैं और कृत्रिम तालाब बन गए हैं। ऐसे में राज्य में निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटाया जाए। जिस पर पीठ ने उन्हें आवेदन दाखिल करने के लिए कहा। दोपहर बाद उत्तराखंड ने इस संबंध में आवेदन दाखिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन पर बुधवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।  
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मालूम हो कि गत 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ सहित कुछ अन्य राज्यों द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर पॉलिशी बनाने में दिलचस्पी न दिखाने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों में निर्माण पर तब तक केलिए रोक लगा दी थी जब तक वे पॉलिशी नहीं ले आते। साथ ही शीर्ष अदालत ने कुछ राजय सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों पर आर्थिक जुर्माना भी किया है। 


साथ ही अदालत ने कहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ सहित कुछ अन्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों ने कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अब तक अपने यहां कोई पॉलिशी नहीं बनाई है। पीठ ने कहा कि था कि दो वर्ष बीत गए हैं लेकिन कुछ राज्य इसे लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।  
 

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