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सरकार का आश्वासन: अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार, कार्मिक मंत्रालय ने कही ये बात
Thu, 21 Aug 2025 07:41 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Thu, 21 Aug 2025 07:41 AM IST
सार
सरकार ने लोकसभा में बताया कि यदि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र जीवनसाथी या पुत्र न होने पर उनकी अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियां पेंशन की हकदार हैं। बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें।
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केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह
- फोटो : ANI
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विस्तार
केंद्र सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का हक देने की पुष्टि की है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि यदि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र जीवनसाथी या पुत्र न होने पर उनकी अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियां पेंशन की हकदार हैं। बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें।
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केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया, इसकी पात्रता के लिए शर्त यही है कि माता-पिता के जीवित रहते बेटी उन पर निर्भर रही हो। बेटी के पति की मृत्यु हो गई हो। बेटी का तलाक हुआ हो या उसके जीवनसाथी के जीवनकाल में किसी सक्षम कोर्ट में तलाक की कार्रवाई की गई हो। सिंह ने कहा कि कल्याण विभाग की ओर से अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और उसके बाद 2022 में जारी ज्ञापन में कई प्रावधान हैं, जिससे सुनिश्चित हो सके कि मृतक सरकारी कर्मी या पेंशनभोगी की तलाकशुदा या विधवा बेटी को पारिवारिक पेंशन मिल सके।
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रेलवे और रक्षा कर्मचारियों के लिए समान प्रावधान
सिंह ने बताया कि रेलवे और रक्षा कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए अलग-अलग नियमों के तहत समान प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा, पेंशन तब तक जारी रहेगी जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती या उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता या जब तक वह अपनी आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देती।