{"_id":"60492fe58ebc3ed83026c8de","slug":"union-cabinet-approves-amendment-in-insurance-act-to-increase-fdi-by-74-percent","type":"story","status":"publish","title_hn":"एफडीआई 74 फीसदी तक बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
एफडीआई 74 फीसदी तक बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
Thu, 11 Mar 2021 02:15 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 11 Mar 2021 02:15 AM IST
विज्ञापन
FDI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 फीसदी तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बीमा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। अभी जीवन व सामान्य बीमा के क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई की लिमिट है वह भी भारतीय स्वामित्व व प्रबंधन नियंत्रण के बाद।
विज्ञापन
सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने 2021-22 के आम बजट में भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया था।
विज्ञापन
संशोधित कानून के तहत बोर्ड के अधिकांश निदेशक व प्रमुख प्रबंधन का भारतीय निवासी होना अनिवार्य होगा। साथ ही 50 फीसदी निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक होना होगा।
विज्ञापन
वित्तमंत्री ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा था कि निवेशक सुरक्षा के लिए समस्त वित्तीय उत्पादों के सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक निवेशक चार्टर पेश किया जाएगा। सरकार ने 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किया था।