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आधार लिंकिंग पर अनिश्चय होगा दूर, आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Thu, 08 Mar 2018 02:57 AM IST
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आधार
- फोटो : self
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आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च से आगे बढ़ेगी या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता की स्थिति दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उचित आदेश जारी करने का फैसला किया है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने कहा कि 31 मार्च तक संभव नहीं होगा कि आधार की वैधता को चुनौती देने वाली इतनी सारी याचिकाओं पर फैसला दिया जा सके और इन पर बहस लंबी चलती रहेगी।
हालांकि शीर्ष अदालत ने वह खास तारीख नहीं बताई कि अनिश्चय की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेश कब जारी किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि चूंकि आधार लिंकिंग प्रक्रिया बैंकों और स्टॉक एक्सचेंज जैसे वित्तीय संस्थानों पर लागू होना है। इसलिए आखिरी क्षण में समयसीमा बढ़ाई जाती है तो इन संस्थानों को अनुपालन में भारी समस्या हो सकती है।
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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘अदालत यदि 27 मार्च को अंतरिम आदेश जारी करती है तो बैंकों और स्टॉक एक्सचेंज जैसे वित्तीय संस्थानों को भारी दिक्कत आ सकती है।’
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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने कहा कि 31 मार्च तक संभव नहीं होगा कि आधार की वैधता को चुनौती देने वाली इतनी सारी याचिकाओं पर फैसला दिया जा सके और इन पर बहस लंबी चलती रहेगी।
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हालांकि शीर्ष अदालत ने वह खास तारीख नहीं बताई कि अनिश्चय की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेश कब जारी किया जाएगा।
पीठ ने कहा कि चूंकि आधार लिंकिंग प्रक्रिया बैंकों और स्टॉक एक्सचेंज जैसे वित्तीय संस्थानों पर लागू होना है। इसलिए आखिरी क्षण में समयसीमा बढ़ाई जाती है तो इन संस्थानों को अनुपालन में भारी समस्या हो सकती है।
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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘अदालत यदि 27 मार्च को अंतरिम आदेश जारी करती है तो बैंकों और स्टॉक एक्सचेंज जैसे वित्तीय संस्थानों को भारी दिक्कत आ सकती है।’