कोच्चिः मराडू में दो अवैध इमारतें कुछ सेकंडों में जमींदोज, आज दो और गिराई जाएंगी
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढहाए गए एच2ओ व अल्फा सेरीन टावर
- 25 25 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा प्रत्येक फ्लैट धारक को
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को मराडू में समुद्र के किनारे बने दो अवैध अमार्टमेंट-एच2ओ और अल्फा सेरीन टावर को ढहा दिया गया। ये अपार्टमेंट 343 फ्लैट्स वाले चार अपार्टमेंट में से दो हैं जिनको गिराने का आदेश पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अपार्टमेंट के प्रत्येक फ्लैटधारक को 25-25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को 138 दिनों के भीतर इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। जिसके तहत मराडू नगर महापालिका ने शनिवार को यह कार्रवाई की। इन दोनों टावरों में बारूद भरकर धमाका कर इन्हें गिराया गया। इससे पहले पूरे इलाके में सुबह 8 बजे से धारा 144 लगाई गई।
प्रशासन के मुताबिक हजारों लोगों ने इमारतों को गिराये जाने की प्रक्रिया देखी। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। सीआरजेड जोन में बने होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन इमारतों को गिराने का आदेश दिया था।
अवैध निर्माण वाली दो अन्य इमारतें गिराई जाएंगी
एच2ओ : सुबह 11:18 बजे ढहाया गया
अल्फा सेरीन : सुबह 11:46 बजे गिरा
हजारों लोगों ने देखा 19 मंजिला इमारत को ढहते हुए। अवैध निर्माण वाली दो अन्य इमारतें जैन कोरल कोव और गोल्डन कायालोरम रविवार को गिरायी जाएंगी। शीर्ष कोर्ट ने इनको गिराने का भी आदेश दिया था।