{"_id":"58e56bfa4f1c1b4a3e5b7985","slug":"triple-talaq-man-charged-for-divorcing-wife-through-newspaper-advertisement","type":"story","status":"publish","title_hn":"तीन तलाकः अखबार में विज्ञापन देकर पत्नी को दे दिया तलाक ","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
तीन तलाकः अखबार में विज्ञापन देकर पत्नी को दे दिया तलाक
amarujala.com, Presented By :संदीप भ्ाट्ट
Updated Thu, 06 Apr 2017 03:43 AM IST
विज्ञापन
एजेंसी / हैदराबाद। हैदराबाद के एक अप्रवासी भारतीय ने अखबार में विज्ञापन देकर पत्नी को तलाक दे दिया। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीया महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि मोहम्मद मुस्ताकुद्दीन ने जनवरी 2015 में उससे शादी की थी और उसे अपने साथ सऊदी अरब भी लेकर गया था।
विज्ञापन
लेकिन पिछले महीने दोनों पति-पत्नी 10 माह के बच्चे के साथ भारत लौट आए और मुस्ताकुद्दीन फिर सऊदी अरब अपने काम पर चला गया। महिला ने मुगलपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मुस्ताकुद्दीन ने अब एक स्थानीय उर्दू अखबार में विज्ञापन देकर महिला को तलाक दे दिया है। पुलिस उपायुक्त एस. गंगाधर ने बताया कि महिला को तलाक देने से पहले 20 लाख रुपये के दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता के मुताबिक, मुस्ताकुद्दीन के सऊदी अरब से लौटने के बाद उसके घरवालों ने महिला को घर में घुसने से रोक दिया। दो दिन पहले ही महिला ने एक उर्दू अखबार में पति के वकील द्वारा दिया गया एक विज्ञापन देखा था जिसमें लिखा था कि मुस्ताकुद्दीन ने उसे तलाक दे दिया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने फोन पर कई बार मुस्ताकुद्दीन से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 (ए) और 420 तथा 506 के तहत मुस्ताकुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।