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ट्रिपल तलाक पर लोकसभा में आज पेश हो सकता है बिल

Fri, 22 Dec 2017 08:09 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 22 Dec 2017 08:09 AM IST
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 triple talaq bill has been listed for introduction in the Lok Sabha today
triple talaq

एकबार में तीन तलाक देने पर रोक लगाने संबंधी बिल लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि विधेयक को लोकसभा के एजेंडा में शामिल कर लिया गया है। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। 

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गृह मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता वाले अंतर मंत्रालीय समूह ने मुस्लिम वुमैन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स आन मैरिज बिल को तैयार किया था। इसमें एकबार में तीन तलाक देने को गैरकानूनी और अमान्य माना गया है। साथ ही ऐसा करना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना गया है। एकबार में तीन तलाक देने वाले व्यक्ति पर जुर्माने के साथ ही तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। 
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बिल पीड़ित महिलाओं को अपने और नाबालिग बच्चों के लिए उचित भरण-पोषण की मांग करने की भी शक्ति देता है। साथ ही पीड़िता मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों की कस्टडी की भी अपील कर सकती है, जिस पर अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट लेगा। बिल में बोलकर, लिखित या फिर ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप से दिए गए तीन तलाक के स्वरूप को अवैध और अमान्य माना गया है। संसद से मंजूरी के बाद कानून बनने पर यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। 

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