{"_id":"5aae77884f1c1ba6768b6422","slug":"transgender-rights-bill-sent-to-modi-cabinet-witj-nine-amendments","type":"story","status":"publish","title_hn":"कैबिनेट को भेजा गया ट्रांसजेंडरों के अधिकारों वाला विधेयक","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
कैबिनेट को भेजा गया ट्रांसजेंडरों के अधिकारों वाला विधेयक
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Sun, 18 Mar 2018 07:58 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर अधिकारों वाला एक विधेयक केंद्रीय कैबिनेट को भेजा है। एक संसदीय समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द की परिभाषा सहित इसमें कुल नौ संशोधन किए गए हैं।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किए जाने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक की कानून मंत्रालय ने जांच कर ली है। अब उसे कैबिनेट के पास भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि एक स्थायी समिति की सलाह पर ट्रांसजेंडर की पुरानी परिभाषा को हटा दिया गया है। जिसमें ट्रांसजेंडर की परिभाषा ‘ना तो पूर्ण रूप से पुरुष ना तो महिला’ या ‘ना तो महिला ना तो पुरुष’ दी गई थी। इसके साथ ही वह व्यक्ति जिसका लिंग उसके जन्मजात लिंग के समान न रह जाता हो।
विज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक की नई परिभाषा के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति को मिले लिंग के समान न हो और जिसमें ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिला शामिल हैं। वहीं इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो अपना लिंग बदलने के लिए ऑपरेशन, हॉर्मोन सर्जरी, लेजर थेरेपी या ऐसी कोई अन्य थेरेपी कराई हो।
विज्ञापन
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किए जाने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक की कानून मंत्रालय ने जांच कर ली है। अब उसे कैबिनेट के पास भेजा गया है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि एक स्थायी समिति की सलाह पर ट्रांसजेंडर की पुरानी परिभाषा को हटा दिया गया है। जिसमें ट्रांसजेंडर की परिभाषा ‘ना तो पूर्ण रूप से पुरुष ना तो महिला’ या ‘ना तो महिला ना तो पुरुष’ दी गई थी। इसके साथ ही वह व्यक्ति जिसका लिंग उसके जन्मजात लिंग के समान न रह जाता हो।
विज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक की नई परिभाषा के अनुसार, एक ट्रांसजेंडर का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति को मिले लिंग के समान न हो और जिसमें ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिला शामिल हैं। वहीं इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो अपना लिंग बदलने के लिए ऑपरेशन, हॉर्मोन सर्जरी, लेजर थेरेपी या ऐसी कोई अन्य थेरेपी कराई हो।