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New Health Warning : तंबाकू उत्पादों के पैक पर दिसंबर से नई तस्वीर, लिखा होगा 'दर्दनाक मौत का सबब है ये'

Fri, 29 Jul 2022 04:02 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 29 Jul 2022 04:02 PM IST
सार

तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई चेतावनी बतौर लिखा होगा कि 'तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है'। एक दिसंबर 2022 से तंबाकू से निर्मित उत्पादों के पैक पर नई तस्वीर प्रकाशित करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।

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Tobacco packs to get new image, health warning from December
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की बड़ी वजह बन रहे तंबाकू उत्पादों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक दिसंबर 2022 या उसके बाद देश में निर्मित, आयात या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर नई चेतावनी लिखी होगी। 

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तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई चेतावनी बतौर लिखा होगा कि 'तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है'। एक दिसंबर 2022 से तंबाकू से निर्मित उत्पादों के पैक पर नई तस्वीर प्रकाशित करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। यह नियम एक साल के लिए वैध रहेगा। 
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अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इसके अगले साल यानी एक दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित या आयातित अथवा पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी। उस पर चेतावनी स्वरूप लिखा जाएगा, 'तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मर जाते हैं।'
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मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में 21 जुलाई को संशोधन किया है। इसके अनुसार नई स्वास्थ्य चेतावनियों को लेकर यह अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2022 के तहत संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। ये अधिसूचना 19 भाषाओं में इन वेबसाइटों http://www.mohfw.gov.in"www.mohfw.gov.in और http://ntcp.nhp.gov.in"ntcp.nhp.gov.in पर उलब्ध है। 


नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना जाएगा
सरकार ने कहा कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। इसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। 

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