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त्रिपुरा युवक नस्लीय टिप्पणी केस: 'आमिर शौकीन का चैनल भी हो ब्लॉक', टिपरा मोथा प्रमुख ने की कार्रवाई की मांग

Sat, 24 Oct 2026 05:39 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अगरतला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अगरतला Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sat, 24 Oct 2026 05:39 PM IST
सार

त्रिपुरा के युवक के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार के मामले में टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उसका चैनल भी ब्लॉक करने की मांग की है। दिल्ली की अदालत ने कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। युवक को कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या ऐसे वीडियो बनाने वालों पर आर्थिक कार्रवाई होगी? क्या जांच में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आएगी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Tipra Motha Chief Demands Channel Ban for Creator Accused amir shaukeen of Racial Abuse Against Tripura Youth
क्या ब्लॉक कर दिया जाएगा आमिर शौकीन का चैनल? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

दिल्ली में त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल आरोपी को जेल भेजना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे वीडियो बनाने वाले चैनलों को भी ब्लॉक किया जाना चाहिए, जो लोगों की पहचान और शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाकर व्यूज और पैसे कमाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति पूर्वोत्तर या देश के किसी अन्य हिस्से के लोगों का अपमान करने की हिम्मत न करे।

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प्रद्योत देबबर्मा ने चैनल ब्लॉक करने की मांग क्यों की?
प्रद्योत देबबर्मा ने शनिवार को दिल्ली में त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम (टीएसएफ) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यह मुलाकात त्रिपुरा के युवक लेसोंगित रियांग के साथ कथित नस्लीय टिप्पणी और दुर्व्यवहार के मामले को लेकर हुई। देबबर्मा ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले को एक उदाहरण बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे वीडियो बनाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करना और उनसे पैसा कमाना होता है। उनके मुताबिक, जब तक इस तरह की सामग्री से कमाई करने वालों पर आर्थिक असर नहीं पड़ेगा, तब तक उन्हें रोकना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र, राज्य, समुदाय या व्यक्ति की शारीरिक बनावट का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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आरोपी आमिर शौकीन के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एक दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उसे शनिवार को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से हिरासत की मांग करते हुए कहा कि आरोपी को अहमदाबाद ले जाकर मामले में अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी से जुड़ी कार्रवाई करनी है। पुलिस ने यह भी बताया कि एक मोबाइल फोन बरामद करना है। सरकारी वकील और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश शिल्पी जैन ने पांच दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की।
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युवक ने आरोपी से पहली मुलाकात को लेकर क्या बताया?
पीड़ित लेसोंगित रियांग ने बताया कि वह आमिर शौकीन को पहले से नहीं जानता था और वीडियो में कथित घटना के दौरान ही पहली बार उससे मिला था। उससे जब पूछा गया कि क्या आरोपी उसे पहले से जानता था, तो उसने इससे भी इनकार किया। रियांग के मुताबिक, आरोपी ने खुद को दोस्तों के समूह का हिस्सा बताया था और कहा था कि वह भी उसे पहले से नहीं जानता। रियांग ने यह भी बताया कि वह त्रिपुरा के कंचनपुर क्षेत्र के आनंद बाजार का रहने वाला है और अहमदाबाद से दिल्ली आया था। इस मामले ने पूर्वोत्तर के लोगों के साथ कथित नस्लीय भेदभाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

युवक के खिलाफ कथित टिप्पणी पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को आमिर शौकीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संगठन के अध्यक्ष नील कमल साहा के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर युवक की शारीरिक बनावट और त्रिपुरा से उसके संबंध को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। आरोप है कि युवक को ‘चीनी’ कहकर उसका मजाक उड़ाया गया और त्रिपुरा के नाम को अपमानजनक तरीके से ‘चुटपुरा’ कहा गया। युवा कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए अधिकारियों से मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होनी है।


आरोपी पर किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है?
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192, 196, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं दंगा कराने के इरादे से उकसाने, अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, शांति भंग कराने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयानों से संबंधित हैं। प्रद्योत देबबर्मा ने कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिससे साफ संदेश जाए कि व्यूज या कमाई के लिए किसी समुदाय का अपमान करने की छूट नहीं दी जा सकती। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच भी की जानी है।

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