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लश्कर के 3 आतंकियों को मौत की सजा, पश्चिम बंगाल की अदालत ने सुनाया फैसला
ब्यूरो/ अमर उजाला, कोलकाता
Updated Sun, 22 Jan 2017 09:47 AM IST
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- फोटो : ANI
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पश्चिम बंगाल की एक त्वरित अदालत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के तीन सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है। उत्तर 24-परगना जिले के बनगांव की अदालत ने मोहम्मद युनूस, अब्दुल्लाह खान और मुजफ्फर अहमद को शनिवार को यह सजा सुनाई। इनमें से अहमद जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है जबकि बाकी दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं।
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सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इनको वर्ष 2007 में पहली अप्रैल को बांग्लादेश से भारत में घुसने का प्रयास करते समय पेट्रापोल सीमा पर गिरफ्तार किया था। इनका चौथा साथी शेख नईम हिरासत से फरार हो गया था। वह मुंबई में लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों में भी शामिल था।
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यह चारों ढाका से यहां आए थे और आतंकी हमले के लिए जम्मू-कश्मीर जाना चाहते थे। बाद में पूछताछ के लिए इन्हें खुफिया विभाग को सौंप दिया गया था। इस मामले की सुनवाई अदालत में बीते सप्ताह पूरी हो गई थी, लेकिन सजा का एलान शनिवार को किया गया।
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