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पुरी में रथयात्रा के आयोजन को लेकर उच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार की योजना के बारे में पूछा

Tue, 02 Jun 2020 10:57 PM IST
Rajeev Rai न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटक Published by: Rajeev Rai Updated Tue, 02 Jun 2020 10:57 PM IST
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The High Court inquired about the Odisha Government's plan to organize the Rath Yatra in Puri
rath yatra - फोटो : rath yatra

ओडिशा में सालाना आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के इस साल के आयोजन पर अभी भी फैसला नहीं लिया जा सका है। कोरोना की वजह से देशभर में लगे लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे कड़े दिशानिर्देशों की वजह से पूरे आयोजन पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है।

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इसी बीच गंजाम के एक सांस्कृतिक संगठन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने और दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने की आशंका से संगठन ने न्यायलय में याचिका दायर की है।
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लेकिन ओडिशा उच्च न्यायालय ने रथ यात्रा से जुड़ी इस जनहित याचिका पर सुनवाई को नौ जून तक के लिए टाल दिया है और महाधिवक्ता से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक मामले में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर लें।
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मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता से कहा कि कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए रथ यात्रा पर सरकार की योजना का ब्यौरा पेश करें।


इस बीच श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रथ यात्रा त्योहार पूरा होने तक 12वीं सदी का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। बता दें कि मंदिर समिति ने राज्य सरकार को श्रद्धालुओं के बगैर रथ यात्रा का आयोजन करने का सुझाव दिया है और अभी उसपर फैसले का इंतजार कर रहा है।

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