{"_id":"5c70595abdec2225060d8c71","slug":"the-central-government-will-send-a-reply-to-the-protection-of-intermarriage-marriages","type":"story","status":"publish","title_hn":"अंतरधार्मिक विवाह करने वालों के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
अंतरधार्मिक विवाह करने वालों के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब
Sat, 23 Feb 2019 01:49 AM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Sat, 23 Feb 2019 01:49 AM IST
विज्ञापन
शादी का फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस से जाति या धर्म से बाहर शादी करने वाले जोड़ों को संरक्षण देने की मांग वाली याचिका पर जवाब तलब किया किया है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली महिला आयोग की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि घरवालों व समाज के स्वयंभू ठेकेदारों से मिल रही धमकियों के कारण ऐसे जोड़ों को दूसरे प्रांतों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वहां भी डर व्याप्त रहता है, लिहाजा उन्हें संरक्षण देने की जरूरत है।
आयोग ने शक्ति वाहिनी मामले में वर्ष 2018 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल करने के निर्देश देने की गुहार की है। 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग के भय में जी रहे जोड़ों को संरक्षण देने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
दिल्ली महिला आयोग की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि घरवालों व समाज के स्वयंभू ठेकेदारों से मिल रही धमकियों के कारण ऐसे जोड़ों को दूसरे प्रांतों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन वहां भी डर व्याप्त रहता है, लिहाजा उन्हें संरक्षण देने की जरूरत है।
विज्ञापन
आयोग ने शक्ति वाहिनी मामले में वर्ष 2018 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल करने के निर्देश देने की गुहार की है। 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग के भय में जी रहे जोड़ों को संरक्षण देने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन