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केंद्र का सभी विभागों को निर्देश, नौकरी के लिए आवेदन पत्र में बनाएं ट्रांसजेंडर की अलग श्रेणी

Mon, 20 Apr 2020 11:20 PM IST
श्रीधर मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रीधर मिश्रा Updated Mon, 20 Apr 2020 11:20 PM IST
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The Center has instructed all departments to create a separate category for transgender in the application for the job
फाइल फोटो - फोटो : Social media

केंद्र सरकार की तरफ से सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सिविल सेवा और अन्य पदों के लिये आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए तीसरे लिंग की अलग श्रेणी बनाएं। कार्मिक मंत्रालय ने यह निर्देश पिछले साल दिसंबर में अधिसूचित बाइसेक्सुअल व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के आधार पर दिया है।

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इस दौरान मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन अलग-अलग पदों की भर्ती के लिए तीसरे लिंग/ अन्य श्रेणी को शामिल करने का मामला सरकार के सामने कुछ समय से विचाराधीन था।
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कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि विषय पर मौजूद कानून और कानूनी राय के आधार पर पांच फरवरी 2020 को सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर को उस परीक्षा के लिये लिंग की अलग श्रेणी के तौर पर रखा गया। इस मामले में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को आदेश जारी किया गया है।
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मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि ट्रांसजेंडर को लिंग की अलग श्रेणी में शामिल करने के लिए वे अपनी परीक्षा नियमावली में बदलाव करें। इससे उस नियम को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके। 

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