फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   The bench of Chief Justice distinguished himself from the case of Amit Shah son

चीफ जस्टिस की पीठ ने खुद को अमित शाह के बेटे के मामले से अलग किया

Fri, 13 Apr 2018 04:01 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 13 Apr 2018 04:01 AM IST
विज्ञापन
The bench of Chief Justice distinguished himself from the case of Amit Shah son
अमित शाह, जय शाह
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक न्यूज पोर्टल द वायर और उसके कुछ लेखकों के मुकदमे की निर्णायक सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को उपयुक्त पीठ के सामने रखने के निर्देश दिए हैं। इस वेब पोर्टल ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की तरफ से किए गए मानहानि के मुकदमे में गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 8 जनवरी पोर्टल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की तरफ से जारी समन को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
विज्ञापन


चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह संविधान पीठ के सामने लंबित पड़े अहम मसलों की सुनवाई में व्यस्त हैं, ऐसे में इस मामले को सुनने के लिए समय की कमी है। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, इस मामले को निर्णायक निस्तारण के लिए 18 अप्रैल को उपयुक्त पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए। 
विज्ञापन


इस मामले में पहले दिया गया अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा। 15 मार्च को चीफ जस्टिस की पीठ ने द वायर न्यूज पोर्टल की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई की थी और 12 अप्रैल तक पोर्टल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का अंतरिम आदेश पारित किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जयशाह ने पोर्टल के खिलाफ मुकदमा उन खबरों को लेकर किया था, जिनमें भाजपा के 2014 में केंद्र में सत्ता में आने पर उनकी कंपनियों का टर्नओवर असामान्य तेजी से बढ़ने का दावा किया गया था। जय ने पोर्टल की खबरों को झूठा व छवि खराब करने वाला बताते हुए उस पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा किया था और इसके लेखकों व संपादकों पर अलग से मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed