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तेलंगाना: वारंगल की एक अदातल ने नौ प्रवासी मजदूरों की हत्या के आरोपी को सुनाई मौत की सजा
Wed, 28 Oct 2020 09:43 PM IST
मुकेश कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वारंगल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वारंगल
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Wed, 28 Oct 2020 09:43 PM IST
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Court order
- फोटो : सोशल मीडिया
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तेलंगाना के वारंगल जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को बिहार के 25 वर्षीय प्रवासी श्रमिक को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला अदालत के न्यायाधीश जया कुमार ने 20 मई को एक परिवार के छह सदस्यों सहित भीषण हत्याओं के आरोपी संजय कुमार यादव को मौत की सजा सुनाते हुए अपना फैसला सुनाया।
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गौरतलब है कि संजय कुमार यादव ने 20 मई को एक परिवार के छह सदस्यों सहित नौ लोगों की भीषण की थी। इस मामले में वारंगल पुलिस ने यादव पर भारतीय दंड संहिता की सात धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज होने के 25 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया था। ट्रायल के दौरान यादव ने गुनाह कबूल कर लिया। अदालत ने फैसले की घोषणा करने से पहले 68 गवाहों सहित 98 लोगों की जिरह की।
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इन लोगों की हुई थी हत्या
पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला था कि कुएं से बरामद हुए 9 शवों में से 6 तो एक ही परिवार के सदस्यों के हैं। ये सभी पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर बताए जा रहे थे। इनमें मकसूद (50 वर्ष) उसकी पत्नी निशा (45 वर्ष) बेटी बसरा (20 वर्ष) और बसरा का तीन साल का बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा शादाब (22 वर्ष), सोहैल (20 वर्ष), बिहार निवासी श्याम (22 वर्ष), श्रीराम (30 वर्ष) और वारंगल के शकील नाम के व्यक्ति की पहचान हुई थी।
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