फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   telangana government did all measures in place for implementation of three new criminal laws from 1 july

Telangana: तेलंगाना में तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर तैयारी जारी, 1 जुलाई से होंगे लागू

Thu, 27 Jun 2024 12:22 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 27 Jun 2024 12:22 PM IST
सार

पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं और तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों पर एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई और उन्हें नए कानूनों की भावना के बारे में भी बताया गया।

विज्ञापन
telangana government did all measures in place for implementation of three new criminal laws from 1 july
आपराधिक कानून (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

तेलंगाना ने तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि इन नए कानूनों की अनुवाद प्रक्रिया भी चल रही है और इसके भी 1 जुलाई से पहले पूरी होने की उम्मीद है।
विज्ञापन


लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई टीमें
अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना का मसौदा तैयार है और अगले कुछ दिनों में नए कानूनों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए कानूनों को सरकार की योजना के अनुसार लागू किया जाए, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं और तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों पर एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई और उन्हें नए कानूनों की भावना के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशिक्षित करने और सभी के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। नए कानूनों के लिए अभियोजकों की टीम ने एसओपी और दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और उन्हें सभी फील्ड अधिकारियों के पास भेजा गया है। 
विज्ञापन


बीते 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने दी थी कानून को मंजूरी
तेलंगाना के मुख्य सचिव ने हाल ही में स्वास्थ्य, अभियोजकों और कानून विभाग जैसे विभागों के साथ समन्वय बैठक की। बता दें कि पिछले साल 11 अगस्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयकों के साथ पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। तीनों विधेयक क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिली थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed