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Telangana: EC ने जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए नामांकन की तारीख का किया एलान, 11 नवंबर को होगा मतदान
Sun, 12 Oct 2025 10:53 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद।
Published by: निर्मल कांत
Updated Sun, 12 Oct 2025 10:53 PM IST
सार
Telangana: तेलंगाना के जुब्ली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्तूबर तय की गई है। मतदान 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने रविवार को इसकी घोषणा की।
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चुनाव आयोग
- फोटो : पीटीआई (फाइल)
विस्तार
चुनाव आयोग ने हैदराबाद के 61- जुब्ली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की तारीखें जारी की हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अक्तूबर है। नामों की जांच 22 अक्तूबर को होगी और 24 अक्तूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी।
निर्वाचन अधिकारी पी साई राम ने उन उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जो इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। नामांकन फार्म (फॉर्म-2बी) को शैखपेट तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। साथ में नोटरीकृत हलफनामा (फॉर्म 26) देना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को 2x2.5 सेंटीमीटर का रंगीन फोटो, सुरक्षा जमा राशि देनी होगी और 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की पार करनी होगी।
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव: महायुति में सीट शेयरिंग पर रार, दोस्ताना मुकाबले की तैयारी; BJP चिंता का कारण कैसे?
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आयोग ने कहा, पार्टी और अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक की शर्तें अलग हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य पार्टी उम्मीदवारों को 30 सितंबर तक के मतदाता सूची से एक प्रस्तावक चाहिए। अन्य उम्मीदवारों को दस प्रस्तावकों की जरूरत होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख को फार्म ए और बी दोपहर तीन बजे तक जमा करें। 19 और 20 अक्तूबर (दीपावली) जैसी सार्वजनिक छुट्टियों में नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिले के निर्वाचन अधिकारी एवं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम आयुक्त ने आचार संहिता की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 1,620 अवैध पोस्टर, बैनर और दीवार लेखन के मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,097 मामले सार्वजनिक संपत्ति और 523 मामले निजी संपत्ति से जुड़े हैं। सभी अवैध प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया गया है।
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देवराव कर्णन ने कहा कि शिकायतों के लिए 24×7 हेल्पलाइन रहेगी और सी-विजिल ऐप से शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी। उपचुनाव के लिए प्रचार सामग्री और दीवार लेखन केवल आयोग की स्वीकृति के साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर लगाया जा सकता है। छह अक्तूबर को आयोग ने सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। इनमें जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओड़िशा शामिल हैं।
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निर्वाचन अधिकारी पी साई राम ने उन उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जो इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। नामांकन फार्म (फॉर्म-2बी) को शैखपेट तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। साथ में नोटरीकृत हलफनामा (फॉर्म 26) देना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को 2x2.5 सेंटीमीटर का रंगीन फोटो, सुरक्षा जमा राशि देनी होगी और 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की पार करनी होगी।
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आयोग ने कहा, पार्टी और अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक की शर्तें अलग हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य पार्टी उम्मीदवारों को 30 सितंबर तक के मतदाता सूची से एक प्रस्तावक चाहिए। अन्य उम्मीदवारों को दस प्रस्तावकों की जरूरत होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख को फार्म ए और बी दोपहर तीन बजे तक जमा करें। 19 और 20 अक्तूबर (दीपावली) जैसी सार्वजनिक छुट्टियों में नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जिले के निर्वाचन अधिकारी एवं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम आयुक्त ने आचार संहिता की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 1,620 अवैध पोस्टर, बैनर और दीवार लेखन के मामले सामने आए हैं। इनमें से 1,097 मामले सार्वजनिक संपत्ति और 523 मामले निजी संपत्ति से जुड़े हैं। सभी अवैध प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया गया है।
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देवराव कर्णन ने कहा कि शिकायतों के लिए 24×7 हेल्पलाइन रहेगी और सी-विजिल ऐप से शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी। उपचुनाव के लिए प्रचार सामग्री और दीवार लेखन केवल आयोग की स्वीकृति के साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर लगाया जा सकता है। छह अक्तूबर को आयोग ने सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। इनमें जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओड़िशा शामिल हैं।