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Tamil Nadu: DMK सरकार के मंत्री बोले- IPL और इन्वेस्टर्स समिट में शराब परोसने की इजाजत, मगर मैरिज हॉल में नहीं

Mon, 24 Apr 2023 05:52 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 24 Apr 2023 05:52 PM IST
सार

बालाजी ने कोयंबटूर में संवाददाताओं से कहा, सरकार ने अन्य राज्यों की तरह केवल आईपीएल और जीआईएम जैसे आयोजनों के दौरान शराब परोसने की अनुमति दी है। शादी समारोहों में इसे परोसने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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Tamil Nadu Liquor allowed only at IPL and investors summit not in marriage halls  Minister V Senthil Balaji
तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को शादी हॉल में शराब परोसने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि, विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ द्रमुक के पूर्ण शराबबंदी नीति को कमजोर करने के कदम की आलोचना की। बिजली, निषेध और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (जीआईएम) जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए शराब परोसने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी गई है।

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उन्होंने कहा, सरकार ने अन्य राज्यों की तरह केवल आईपीएल और जीआईएम जैसे आयोजनों के दौरान शराब परोसने की अनुमति दी है। बालाजी ने कोयंबटूर में संवाददाताओं से कहा, शादी समारोहों में इसे परोसने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, 18 मार्च, 2023 की सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तमिलनाडु शराब (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1981 में संशोधन किया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और कार्यक्रमों/सम्मेलनों/समारोहों/त्योहारों आदि में मेहमानों, आगंतुकों और प्रतिभागियों को शराब परोसने के लिए विशेष लाइसेंस प्रदान किया जा सके।
 

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अधिसूचना में कहा गया है, ''शुल्क के भुगतान पर जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति से एक या अधिक दिनों के लिए एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मान्य विशेष अनुमति उपायुक्त/सहायक आयुक्त (आबकारी) द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। यह दो श्रेणियों में अनुमति प्रदान करेगा- वाणिज्यिक परिसर जैसे सम्मेलन हॉल, कन्वेंशन सेंटर, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि में और गैर-वाणिज्यिक यानी घरेलू समारोहों, कार्यों, पार्टियों आदि में। अधिसूचना में कहा गया है कि 'एफएल-12 विशेष लाइसेंस' के तहत शराब की आपूर्ति बोतलों में होगी। 
 

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पूर्ण शराबबंदी का वादा करने और 12 घंटे के लिए शराब की दुकानें खोलने के लिए सत्तारूढ़ द्रमुक की कड़ी निंदा करते हुए अन्नाद्रमुक महासचिव के. पलानीस्वामी ने कहा कि सरकार ने अब मैरिज हॉल और स्टेडियम में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया, इसने युवाओं को शराब का आदी बनाकर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर कहा, लोग जल्द ही इस सरकार को सबक सिखाएंगे, जो सार्वजनिक शांति को भंग करने और अपराध को बढ़ाने वाली ऐसी जन-विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की और कहा कि द्रमुक चरणबद्ध तरीके से शराब की दुकानों को बंद करने का आश्वासन देकर सत्ता में आई थी, लेकिन वह हर साल शराब की बिक्री का लक्ष्य बढ़ा रही है। द्रमुक सरकार पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए अन्नामलाई ने अधिसूचना को वापस लेने की मांग की। 

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