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तमिलनाडु: बच्ची के यौन उत्पीड़न में हेड कांस्टेबल को पांच साल की कठोर सजा
Sat, 17 Apr 2021 02:48 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, इरोड
एजेंसी, इरोड
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 17 Apr 2021 02:48 AM IST
सार
- महिला कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बच्ची के परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
- महिला कोर्ट ने कांस्टेबल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के दोषी हेड कांस्टेबल को महिला कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही कांस्टेबल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि कोयंबतूर जिले के सुलुर की रहने वाली बच्ची ट्रेन में सफर कर रही थी।
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सोते वक्त दोषी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की ने अलार्म बजाया, जिससे उसके माता-पिता व अन्य यात्री जाग गए और हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना एक सितंबर, 2018 की रात को हुई थी।
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दोषी पुलिसवाले के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। दोषी पर जुर्माना लगाने के अलावा कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बच्ची के परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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