{"_id":"683d37c04c69aaed460a6fc8","slug":"tamil-nadu-chennai-mahila-court-sentences-accused-gnanasekaran-to-life-imprisonment-in-anna-university-case-2025-06-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामला: दोषी ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 90000 रु. का जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामला: दोषी ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 90000 रु. का जुर्माना भी लगाया
Mon, 02 Jun 2025 11:03 AM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 02 Jun 2025 11:03 AM IST
सार
चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में पिछले साल 23 दिसंबर को इंजीनियरिंग की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी यूनिवर्सिटी परिसर के पास में बिरयानी बेचता था। आरोपी विवि की एक अस्थायी कर्मचारी का पति है और वह कैंपस में अक्सर आता जाता था।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
तमिलनाडु की चेन्नई महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में आरोपी ए. ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास के दौरान दोषी को कम से कम 30 साल की कैद जेल की काल कोठरी में काटने होंगे।
महिला अदालत की न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने 28 मई को ज्ञानसेकरन को दोषी ठहराया था। उन्होंने सोमवार को अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ साबित किए गए 11 आरोपों में से प्रत्येक के संबंध में सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने दिसंबर 2024 में तमिलनाडु को हिला देने वाले यौन उत्पीड़न मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।
क्या है मामला?
चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में 23 दिसंबर को इंजीनियरिंग की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया। मामला तब सामने आया, जब छात्रा ने इसकी पुलिस से खुद शिकायत की थी। शुरू में पुलिस ने केस को हल्के में लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर केस उछला तब पुलिस हरकत में आई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 37 वर्षीय आरोपी यूनिवर्सिटी परिसर के पास में बिरयानी बेचता है। इस घटना ने पूरे चेन्नई को हिलाकर रख दिया था। तमिलनाडु की राजनीति गरमाने लगी थी।
विज्ञापन
मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा था
विज्ञापन
महिला अदालत की न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने 28 मई को ज्ञानसेकरन को दोषी ठहराया था। उन्होंने सोमवार को अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ साबित किए गए 11 आरोपों में से प्रत्येक के संबंध में सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने दिसंबर 2024 में तमिलनाडु को हिला देने वाले यौन उत्पीड़न मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।
विज्ञापन
क्या है मामला?
चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में 23 दिसंबर को इंजीनियरिंग की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया। मामला तब सामने आया, जब छात्रा ने इसकी पुलिस से खुद शिकायत की थी। शुरू में पुलिस ने केस को हल्के में लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर केस उछला तब पुलिस हरकत में आई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 37 वर्षीय आरोपी यूनिवर्सिटी परिसर के पास में बिरयानी बेचता है। इस घटना ने पूरे चेन्नई को हिलाकर रख दिया था। तमिलनाडु की राजनीति गरमाने लगी थी।
विज्ञापन
मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा था
- विश्वविद्यालय परिसर में इंजीनियरिंग छात्रा के यौन शोषण मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया था। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में दावा किया गया था कि छात्रा के यौन शोषण का आरोपी ज्ञानसेकरन सत्ताधारी डीएमके से जुड़ा है। भाजपा नेता ने आरोपी की डीएमके नेता और सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के साथ तस्वीर भी साझा की थी।
- तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने भी अन्ना विश्वविद्यालय की घटना को लेकर डीएमके को आड़े हाथों लिया था। पूर्व सीएम और एआईएडीएमके के नेता ई पलानीस्वामी ने कहा था कि कब तक तमिलनाडु के लोग इस स्थिति को झेलेंगे? क्या तमिलनाडु में कोई कानून है कि अगर आप सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं तो अपराध करने पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी?