{"_id":"601c64cd8ebc3e700373c750","slug":"tamil-nadu-banned-online-gambling","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऑनलाइन जुआ बने खेलों पर तमिलनाडु में रोक, दो साल कैद और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
ऑनलाइन जुआ बने खेलों पर तमिलनाडु में रोक, दो साल कैद और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान
Fri, 05 Feb 2021 02:49 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, चेन्नई।
एजेंसी, चेन्नई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 05 Feb 2021 02:49 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
साइबर जगत में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में बृहस्पतिवार को एक विधेयक रखा गया। इसमें रमी, पोकर आदि जैसे ऑनलाइन जुए वाले खेलों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इनमें शामिल पाए लोगों पर दो साल की कैद और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
विज्ञापन
विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इन ऑनलाइन खेलों पर शर्त लगाने की अनुमति नहीं होगी। यह खेल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, व अन्य डिवाइज पर खेले जाते हैं। किसी व्यक्ति, समूह, कंपनी, फर्म आदि को इस प्रकार के खेलों का आयोजन करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। विधेयक में उन ऑनलाइन खेलों को जुआ माना गया है, जिन्हें अब तक ‘गेम ऑफ स्किल’ बताकर रुपयों की शर्त लगाई जा रही है।
विज्ञापन
लॉटरी शामिल नहीं
खास बात है कि इस विधेयक में लॉटरी को शामिल नहीं किया गया है। केवल ऑनलाइन खेल शामिल हैं। विधेयक के पूर्व आए अध्यायदेश में कहा गया था कि यह खेल तेजी से बढ़े हैं और लोगों में इनकी लत लग रही है।
विज्ञापन
इनकी चपेट में आकर निर्दोष लोग ठगे जा रहे हैं। विधेयक के लिए तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम 1930, चेन्नई सिटी पुलिस अधिनियम 1888 और तमिलनाडु जिला पुलिस अधिनियम 1859 में संशोधन किया जाएगा।