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Supreme Court: छात्र संघ चुनावों पर लिंगदोह पैनल की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका, अदालत 23 जुलाई को करेगी सुनवाई
Thu, 11 Apr 2024 06:06 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 11 Apr 2024 06:06 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में आयोजित छात्र निकायों और छात्र संघ चुनावों से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) जेएम लिंगदोह के तहत एक समिति का गठन किया था। समिति ने 26 मई, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट लिंगदोह समिति की उस सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया कि कोई भी उम्मीदवार किसी छात्र संघ के पदाधिकारी पद के लिए एक से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ सकता है।
मामले में सुनवाई 23 जुलाई को- सुप्रीम कोर्ट
याचिका बुधवार को न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी के वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है और अगर आवश्यक हो तो उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले में सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
लिंगदोह समिति की सिफारिश के खिलाफ याचिका
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में आयोजित छात्र निकायों और छात्र संघ चुनावों से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) जेएम लिंगदोह के तहत एक समिति का गठन किया था। समिति ने 26 मई, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शीर्ष अदालत लिंगदोह समिति की सिफारिश के खिलाफ पीठ उत्तराखंड निवासी नवीन प्रकाश नौटियाल और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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दायर याचिका में कही गई ये बातें
सिफारिश में कहा गया है कि उम्मीदवार को पदाधिकारी के पद लिए चुनाव लड़ने का एक अवसर मिलेगा और कार्यकारी सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने के दो अवसर मिलेंगे। शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी को याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। पैनल की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसने 22 सितंबर, 2006 को निर्देश दिया कि उन्हें उसके बाद होने वाले छात्र संघ चुनावों के लिए सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किया जाएगा।
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मामले में सुनवाई 23 जुलाई को- सुप्रीम कोर्ट
याचिका बुधवार को न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी के वकील ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है और अगर आवश्यक हो तो उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले में सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
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लिंगदोह समिति की सिफारिश के खिलाफ याचिका
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में आयोजित छात्र निकायों और छात्र संघ चुनावों से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) जेएम लिंगदोह के तहत एक समिति का गठन किया था। समिति ने 26 मई, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शीर्ष अदालत लिंगदोह समिति की सिफारिश के खिलाफ पीठ उत्तराखंड निवासी नवीन प्रकाश नौटियाल और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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दायर याचिका में कही गई ये बातें
सिफारिश में कहा गया है कि उम्मीदवार को पदाधिकारी के पद लिए चुनाव लड़ने का एक अवसर मिलेगा और कार्यकारी सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने के दो अवसर मिलेंगे। शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी को याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था। पैनल की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसने 22 सितंबर, 2006 को निर्देश दिया कि उन्हें उसके बाद होने वाले छात्र संघ चुनावों के लिए सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किया जाएगा।